पश्चिम बंगालः हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना, सीआईडी को लगाई फटकार
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपने का निर्देश दिया था, हालांकि बंगाल सरकार ऐसा करने में विफल रही।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पश्चिम बंगाल सरकार पर यह जुर्माना भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपने में विफल रहने के चलते लगाया गया है। हाईकोर्ट ने अब तीन दिनों के भीतर सीबीआई को मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में एक महिला सहकारी समिति पर 50 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप लगा था। आरोप लगने के बाद महिला सहकारी समिति ने साल 2020 में काम करना बंद कर दिया था। आरोप है कि रकम जमा करने वाले ने लोगों को पैसे नहीं लौटाए। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को सौंपने का निर्देश दिया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपने का निर्देश दिया था, हालांकि बंगाल सरकार ऐसा करने में विफल रही, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगा दिया। हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम दो हफ्ते में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही तीन दिनों मामले की जांच से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा है।