18 लाख के खाद्यान्न घोटाले मामले में कार्रवाई:महिला सेल्समैन समेत तीन पर एफआईआर
सतना जिले के सोहावल विकासखंड अंतर्गत नयागांव की पीडीएस राशन दुकान में हुए 18 लाख 29 हजार रुपए के खाद्यान्न घोटाले में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो ही गई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन दुकान की महिला विक्रेता समेत 3 लोगों के खिलाफ कोठी थाना में मुकदमा दर्ज कराया है।
हासिल जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान नयागांव में हुए 18 लाख 29 हजार रुपए की खाद्यान्न घोटाले के मामले में महिला विक्रेता शैलजा सिंह पति अशोक सिंह चंदेल, गजेंद्र सिंह पिता छत्रपाल सिंह एवं जावेंद्र कुमार त्रिपाठी पिता गणपत लाल त्रिपाठी तीनो निवासी रनेही के खिलाफ कोठी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विक्रेता शैलजा सिंह को शासन ने यहां विक्रेता नियुक्त किया था लेकिन वो दिल्ली में रह कर नौकरी कर रही है जबकि उसका देवर सहायक विक्रेता गजेंद्र सिंह यहां नयागांव और पुरवा की राशन दुकान चला रहा था।
सहायक आपूर्ति अधिकारी के एस भदौरिया ने बताया कि नयागांव और पुरवा की राशन दुकानों से हितग्राहियों को राशन वितरित न किए जाने की शिकायतें मिली थीं। लिहाजा 1 जुलाई को नयागांव राशन दुकान की जांच की गई थी। जांच के दौरान इस दुकान में 298 कुंतल गेहूं, 261 कुंतल चावल,11 कुंतल नमक, 1 कुंतल शक्कर और 1628 लीटर केरोसिन समेत 18 लाख 29 हजार रुपए के खाद्यान्न का घोटाला पकड़ में आया था।
इस दौरान वहां मिले लोगों ने ये बयान भी दर्ज कराए थे कि विक्रेता के तौर पर पदस्थ शैलजा सिंह पिछले 8-9 वर्षों से दिल्ली में रह कर कहीं नौकरी कर रही हैं और यहां उनका देवर राशन दुकान चला रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जांच का प्रतिवेदन एसडीएम रघुराजनगर ( ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। अब जब एसडीएम ने अनुमति प्रदान कर दी तब कोठी थाना में सहायक आपूर्ति अधिकारी भदौरिया ने सोमवार की रात एफआईआर दर्ज कराई।
बताया जाता है कि पुरवा राशन दुकान में भी गड़बड़ी पाई गई है और उसका जांच प्रतिवेदन भी 28 अगस्त को एसडीएम को भेजा गया है। उस मामले में भी शैलजा समेत यही तीनों दोषी हैं।