श्रमिक का हाथ काटने वाले भवन मालिक को आजीवन कारावास की सजा
रीवा : श्रमिक का हाथ काटने वाले भवन मालिक को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
सुनाए गए फैसले को लेकर अधिवक्ता ने बताया कि गणेश मिश्रा निवासी डोल थाना सिरमौर नवीन घर का निर्माण करा रहे थे , जिनके यहां अशोक साकेत नाम का युवक काम करता था, 20 -11 -2021 की सुबह करीब 11 बजे अशोक साकेत भवन मालिक गणेश मिश्रा के घर अपनी मजदूरी लेने पहुंचा , तो हिसाब किताब को लेने के लिए दोनों के बीच विवाद हो गया .
इसी दौरान गणेश मिश्रा ने गाली गलौज करते हुए तलवार निकाली और अशोक साकेत का हाथ काट दिया . घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया .
जहां विवेचना के दौरान गणेश मिश्रा को 307 , 326 एससी – एसटी एक्ट की धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.