छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के आवेदन एमपी टास पोर्टल में करें सत्यापित
रीवा . अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कार्य विभाग के जिला संयोजक डीएस परिहार ने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय निपनिया के प्राचार्य को निर्देश दिया है कि प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति ऑनलाइन सत्यापित न करने के कारण छात्र-छात्राएें छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि प्राचार्य द्वारा समय सीमा के अंदर एमपी टास पोर्टल में छात्र-छात्राओं का सत्यापन नहीं किया जाता और वे छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता से वंचित रहते हैं तो प्राचार्य के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम चार के तहत कर्तव्य की उपेक्षा की परिधि में मानी जायेगी। इसमें प्रावधान है कि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 6 माह का कारावास एवं एक वर्ष का दण्ड का प्रावधान है।