यौन शोषण मामला में निगरानी पैनल ने बृजभूषण सिंह को बरी नहीं किया
राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यौन उत्पीड़न मामले में निगरानी पैनल ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख को बरी नहीं किया है।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पेश हुए। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामवे में दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने बरी नहीं किया है।
मामले में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस पर बहस के दौरान पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष यह दलील दी। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि निगरानी समिति ने सिंह को बरी नहीं किया था। समिति ने सिफारिशें दी थीं फैसला नहीं था।
बृजभूषण कोर्ट में पेश हुए। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने विरोध प्रदर्शन के बाद सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भारतीय महान मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया था।