दहेज लोभी पति और सास-ससुर को हुयी कैद, बाइक के लिए की थी नवविवाहिता से मारपीट
Satna: दहेज के लालच में पत्नी और बहू को प्रताड़ित करने वाले सास-ससुर और पति को सतना के रामपुर की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर बघेलान बबीता होरा शर्मा ने दहेज प्रताडना के तीन आरोपियों राजकुमार केवट पिता श्याम सुंदर, श्याम सुंदर पिता दददी तथा फूलमती पत्नी श्याम सुंदर सभी निवासी ग्राम तपा थाना रामपुर बघेलान जिला सतना को दोषी करार दिया है।
अदालत ने पीड़िता रेनू केवट को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने के आरोप में तीनों आरोपियों को 4-4 माह के कठोर कारावास व 500 -500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी संजय यादव ने पैरवी की।
लोक अभियोजन अधिकारी संजय यादव ने बताया कि रेनू केवट का विवाह ग्राम तपा निवासी राजकुमार केवट के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति राजकुमार,ससुर श्यामसुंदर और सास फूलमती दहेज की मांग करने लगे। तीनों ने बाइक की मांग करते हुए रेनू के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।
आरोपियों ने मारपीट कर रेनू को घर के अन्दर बंद भी कर दिया। घटना की जानकारी रेनू ने अपने माता- पिता को दी। पिता अपनी बेटी की ससुराल पहुंचे और उसे साथ लेकर रामपुर थाना आए जहां पीड़िता ने पुलिस को आप बीती सुनाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने प्रकरण की विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया।विचारण में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ दंडादेश पारित किया।