breaking>NGT ने अवैध संचालित क्रेशर खदानों की जांच बाबत गठित की टीम, खदान माफिया में मचा हड़कंप

समाजसेवी अधिवक्ता वीके माला को द्वारा की गई शिकायत और दायर याचिका के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध संचालित क्रेशर खदानों के लिए जांच टीम गठित की है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध संचालित क्रेशर खदानों के लिए जांच टीम गठित

रीवा: सेमरिया तहसील अंतर्गत नरौरा, हिनौती, सोनरा, मधेपुर, छिजवार, बहेलिया, केमार, बैजनाथ एवं बेला में लगे हुए अनेक अवैधानिक स्टोन क्रेशर और खदानों के द्वारा बिना अनुमति के संचालित और उत्खनन किया जा रहा हैं। बल्कि कुछ तो अनुमति होने के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे अवैधानिक ढंग से संचालित स्टोन क्रेशरो के कारण हो रहे प्रदूषण से ग्रामों से लगे आबादी क्षेत्र की आबादी तालाब पेड़-पौधे पशु-पक्षी पीड़ित है।
पूरा वातावरण धूल धूसरीत है। संचालको ने ग्रीनबेल्ट भी नहीं बनाया है। ग्रामीण सड़कों को तहस-नहस कर दिया गया है और उनका संधारण भी नहीं किया जा रहा है। अवैधानिक ढंग से ब्लास्टिंग की जा रही है और खनिज का दोहन किया जा रहा है।

इन्हीं सब विषयों को लेकर समाजसेवी वीके माला एवं अतुल कुमार जैन अधिवक्ता के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिसकी प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 24 मार्च 2023 को हुई एवं सुनवाई उपरांत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश पारित कर 3 सदस्य समिति का गठन करने का आदेश दिया गया है। जिसमें कलेक्टर रीवा के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक-एक प्रतिनिधि होंगे।
आदेश के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समिति को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त ग्रामों में स्थित एवं संचालित स्टोन क्रशर के संबंध में जांच कर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करें ,उक्त प्रकरण की आगामी सुनवाई 24 जुलाई 2023 को नियत की गई है।

समाजसेवी अधिवक्ता वीके माला को द्वारा की गई शिकायत और दायर याचिका के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध संचालित क्रेशर खदानों के लिए जांच टीम गठित की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *