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ATIK AHMNAD

अतीक अहमद पर प्रयागराज कोर्ट का आया बड़ा फैसला
अतीक अहमद दोषी करार … प्रयागराज कोर्ट का फैसला

उमेश पाल मर्डर केस में अतीक समेत तीन को आजीवन कारावास

सभी दोषियों पर एक एक लाख का जुर्माना

अतीक अहमद को उम्रकैद कि सजा सुनाई गयी


प्रयागराज कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया है ।

उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद ,उसके करीबी शौकत हनीफ , दिनेश पासी को जिला न्यायलय कि MP MLA विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने उम्रकैद कि सजा सुनाई है।

हलाकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। विशेष अदालत ने IPC कि धारा 364 के तहत दोषी करार दिया है। मंगलवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला आया है। सुरक्छा कि दृष्टि से अतीक और अन्य आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल से अलग अलग प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया था।

उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है प्रयागराज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । 10 आरोपी जिसमे अतीक के साथ उसका भाई भी शामिल है के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) का फैसला सुनाया है। ।कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में सभी आरोपियों को दोषी माना है

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गौरतलब है कि नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सोमवार शाम भारी सुरक्षा के साथ नैनी केंद्रीय जेल शिफ्ट कर दिया गया था । स्पेशल हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक को रखा गया था । करीब 12 बजे अतीक अहमद को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची और 12.30 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया । अतीक के साथ में अतीक का भाई अशरफ और तीसरे आरोपी फरहान को अलग-अलग जेल वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया।

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मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया … बोली उमेश पाल
आज फैसला आने से पहले ही उमेश पाल की मां शांती देवी ने प्रयागराज में कहा था कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। अतीक अहमद का घर है और वो वहां से कुछ भी करा सकता है । प्रशासन के अभी तक के कार्यप्रणाली से हम संतुष्ट हैं। अतीक अहमद को फ़ासी मिलनी चाहिए तभी सच्चा न्याय होगा।

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भारी पुलिस बल नैनी जेल में तैनात
नैनी जेल कि सुरक्षा व्यवस्था चक चौबंद/कड़ी कर दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है । मीडिया का जमावड़ा जेल के बाहर लगा हुआ है।

क्या है उमेश पाल मर्डर केस
पूरा मामला बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण से सम्बद्ध है।
उल्लेखनीय है कि अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था , उसके साथ मारपीट कि , एवं बाद में परिवार सहित सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह थे । 2007 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी तो उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई । पुलिस की जांच में 6 अन्य लोगों के नाम सामने आए।

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उप्र पुलिस ने तब कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी । साल 2009 से इस केस का ट्रायल शुरू हुआ । अभियोजन यानी सरकारी पक्ष से कुल 8 गवाह पेश किए गए । 11 आरोपियों में से एक आरोपी अंसार बाबा की मौत हो चुकी है। अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

by Er. Umesh Shukla @ ‘VIRAT24’ news

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