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रीवा: लोकायुक्त ने जल संसाधन विभाग में हुए भ्रस्टाचार को उजागर किया,पढ़िए इस खबर में कौन हैं आरोपी,क्या है पूरा मामला

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लोकायुक्त रीवा की जांच में जल संसाधन विभाग रीवा के 09 अधिकारियो एवं अन्य के द्वारा 10 करोड़ का भ्रष्टाचार किया जाना उजागर

  • जल संसाधन विभाग रीवा से जुड़ा मामला
  • लोकायुक्त रीवा ने की कार्यवाही
  • दस करोड़ के भ्रस्टाचार का हुआ खुलासा
  • मामले जसं विभाग के नौ अधिकारी बनाये गए मुख्य आरोपी
  • घटिया मटेरियल और फर्जी कार्यो के जारी किये बिल जैसे लगाए गए है आरोप
  • राजेश सिंह, नेहरू नगर रीवा द्वारा की गयी थी शिकायत
  • लोकायुक्त रीवा ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया

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गौरतलब है कि शिकायतकर्ता राजेश सिंह एंव डा. आर.बी. सिंह द्वारा वर्ष 2009 में राममूर्ति गौतम,प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं अन्य कि विरूद्ध शिकायत की गई थीI

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शिकायत में कहा गया था कि, आरोपियों द्वारा गुरमा जलाशय के माडनाईजेशन (Mordernisation) एंव वाटर रिस्टेक्चरिंग(water restructuring) योजना के ठेके वाले काम में फर्जी भुगतान, गुरमा जलाशय के अलावा बेलहा जलाषय में पुराने कार्य पर नया कार्य कराने एवं कार्य मात्रा बढ़ाकर भुगतान करने तथा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यो, फोटोकापी आदि के भुगतान में गड़बड़ी कर दस करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है।

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शिकायत की जांच किये जाने पर प्रकरण में बिना कार्य कराये फर्जी भुगतान कर शासन को राशि रूपये 3,97,65,702/- की आर्थिक क्षति पहुचाये जाने एवं कार्यो के माप पुस्तिका में दर्ज कर राशि रूपये 68,84,395/- का ठेकेदार को फर्जी भुगातन किया गयाI बांध के नीचे सीपेज डैम, पिचिंग कार्य, मुख्य नहर के सर्विस रोड वितरिका नहर, स्टेक्चरों के रिपेयर एवं लाइनिंग, निर्धारित स्पेशिफिकेशन में न कराकर गुणवत्ता विहीन घटिया मटेरियल का उपयोग करते हुए तथा कुछ कार्य बिना कराये ही एकराय होकर ठेकेदारों को अनियमित/फर्जी भुगतान कर शासन को करोड़ो रूपये का आर्थिक क्षति कारित की गई है।

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इसी प्रकार पुलियों की सफाई एवं पुताई कराकर नवीन पुलिया का निर्माण बताना, नहरों की सड़कों पर बिना अर्थवर्क एवं मुरूम बिछाये नया कार्य बताकर भुगतान करनाI

मुख्य नहर से निकाली गई मिटृी नहर बैंक में डालकर अलग से ढुलाई बताकर भुगतान करना, गुरमा जलाशय के पुनरूद्धार में बिना कार्य कराये भुगतान करनाI

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फोटोकांपी ब्लूप्रिंट एवं कम्प्यूटर टायपिंग के कार्यो में करोड़ो का फर्जी भुगतान करना, ठेकेदार को अनावश्यक समयावृद्धि देना, बेलहा तालाब का कार्य पूर्व में कराया गया था, जिसे पुनः नवीन कार्य दिखा कर फर्जी भुगतान करना पाया गया है।

अतः अरोपीगण के विरूद्ध धारा-7, 13(1)बी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 संशोधन अधिनियम 2018 एवं 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना जारी है।

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जो धराये लगायी गयी:
भा.द.वि. धारा – 7, 13(1)बी, 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 संशोधन अधिनियम 2018 एवं
420,467,468, 471 एवं 120 बी I

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नाम: फरियादी/शिकायतकर्ता- राजेश सिंह नेहरू नगर रीवा एवं डा आरबी सिंह रीवा

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नाम आरोपीगण:
1- राममूर्ति गौतम, तत्कालिन प्रभारी कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग रीवा (म0प्र0)
2- विनोद ओझा, तत्कालिन उपयंत्री एंव प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग रीवा (म0प्र0)
3- अजय कुमार आर्य, तत्कालिन उपयंत्री जल संसाधन विभाग संभाग रीवा (म0प्र0)
4- एम.पी. चतुर्वेदी, तत्कालिन अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग, मण्डल रीवा (म0प्र0)
5- एस.ए. करीम, तत्कालिन मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग रीवा (म0प्र0)
6- पी.के. पाण्डेय, तत्कालिन अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग संभाग रीवा (म0प्र0)
7- भूपेन्द्र सिंह, तत्कालिन अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग संभाग रीवा (म0प्र0)
8- ओ.पी. मिश्रा, तत्कालिन उपयंत्री जल संसाधन विभाग संभाग रीवा (म0प्र0)
9- आर.पी. पाण्डेय, तत्कालिन उपयंत्री जल संसाधन विभाग संभाग रीवा (म0प्र0) एवं अन्य

by Er. Umesh Shukla @ ‘VIRAT24’ news

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