Breaking**रीवा : जानिए किस नशे के सौदागर को कोर्ट ने दी सजा ? पुलिस के लाख दावों के बाद भी रीवा में नही थम रहा नशे का व्यापार , युवा हो रहे बर्बाद !

नशीली सिरप तस्कर को 14 वर्ष का कारावास व डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड*रीवा पुलिस दावे करती रहती है कि नशे के इतने सौदागरों को पकड़ा ,लेकिन नशे का व्यापार बदस्तूर जारी है ।रीवा . नशीली सिरप तस्करी के मामले में आरोपी को कारावास व अर्थदण्ड की सजा से न्यायालय ने दंडित किया है । वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गयाच । चोरहटा थाने की पुलिस ने 19 अक्टूबर 2019 कोपिकअप वाहन क्र . एमपी 04 सीबी 3252 में नशीली सिरप पकड़ी थी । भोपाल से नशीली सिरप चोरहटा थाने के टेकुआ गांव लाई गई थी । मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके वाहन को पकड़ा तो उसमें नशीली सिरप बरामद हुई ।

आरोपी कार्तिक उर्फ बच्चू पाण्डेय पिता अमित कुमार पाण्डेय 31 वर्ष निवासी शिवकंठ नगर टेकुआ थाना चोरहटा , संतोष शुक्ला 41 वर्ष निवासी नईबस्ती पडरा थाना सिविल लाइन व वीरेन्द्र शर्मा उर्फ अशोक शर्मा 30 वर्ष निवासी शिवनगर कालोनी छोला भोपाल के खिलाफ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था । एक आरोपी वीरेन्द्र शर्मा फरार था जिस पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया । जांच पूरी कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । न्यायालय में लोक अभियोजक शशि तिवारी ने पैरवी की और न्यायालय के समक्ष किये । लोक साक्ष्य प्रस्तुत अभियोजक ने इस कृत्य को गंभीर बताते हुए अधिक से अधिक सजा न्यायालय से देने की अपील की । दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कार्तिक पाण्डेय को दोषी मानते हुए उसे 14 वर्ष के सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है । वहीं एक आरोपी संतोष शुक्ला को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया और एक आरोपी वीरेन्द्र शर्मा अभी फरार है । उत्कृष्ट विवेचना कर आरोपी को सजा दिलवाने पर एसपी नवनीत भसीन ने विवेचक और थाना प्रभारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की है ।

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