जिला पंचायत रीवा सीईओ स्वप्निल वान खेड़े सहित अन्य अधिकारियों के ऊपर 25000 ₹ प्रत्येक के नाम जुर्माना का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है
जिसे सूचना आयोग की बड़ी कार्यवाही के तौर पर देखा जा रहा है बता दें कि 17 अगस्त को दूसरी व्हाट्सएप वीडियो सुनवाई के दौरान अपीलार्थी शिवानंद द्विवेदी एवं सूचना आयोग को गुमराह करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद सीधे जिला पंचायत रीवा सीईओ स्वप्निल वानखेड़े पूर्व जनपद सीईओ बलवान सिंह मावा से तत्कालीन जिला पंचायत रीवा लोक सूचना अधिकारी विनायक पांडे एवं वर्तमान जिला पंचायत लोक सूचना अधिकारी आभा सिंह प्रत्येक को 25000 ₹ जुर्माना का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है कारण बताओ नोटिस के जवाब में अगली सुनवाई दिनांक 19 अगस्त को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से रखी जाएगी