हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा-144 लागू
रीवा . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प द्वारा संपूर्ण रीवा जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
यह प्रतिबंध ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेटों, प्रेक्षकों, सुरक्षा पुलिस कर्मियों, उड़नदस्ता दल, केन्द्राध्यक्षों, पर्यवेक्षकों व परीक्षा से संबंधित कर्तव्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। प्रतिबंध में कोई भी व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने में सहायता नहीं देगा, इसका दुष्प्रेरण नहीं करेगा या उसके लिए संयंत्रण नहीं करेंगा साथ ही
कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा जिससे की परीक्षा के संचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। यह आदेश 5 अप्रैल 2023 तक प्रभावशील रहेगा।