ITR भरने का आज आखिरी मौका, जुर्माने से है बचना तो पढ़िए ये खबर

ITR भरने का आज आखिरी मौका, जुर्माने से है बचना तो पढ़िए ये खबर

  • ITR भरने का आज आखिरी दिन
  • ITR भरें और 5000 रुपये के जुर्माने से बचें
  • अब तक 6 करोड़ लोगों ने फाइल किया रिटर्न

आज 31 जुलाई है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन भी। कल से नए महीने यानी अगस्त की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में एक जरूरी काम करने के लिए बस आजभर का समय शेष है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का। आयकर विभाग की ओर से आईटीआर भरने के लिए 31 जुलाई 2023 की समय सीमा तय किया गया है।

मतलब आपके पास महज आज का दिन बचा है, अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं, तो फिर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

लास्ट चांस: जुर्माने से बचने का
अगर आप आयकर विभाग की ओर से तय की गई अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसे दाखिल करने मौका नहीं मिलेगा। विभाग की ओर से ऐसे करदाताओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल, लेट आईटीआर फाइल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है, लेकिन जुर्माने के साथ, तो इससे बचने के लिए अभी इस काम को करना समझदारी होगा।

जुरतमाने का क्या है प्रावधान :
देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी की बात करें तो इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, ये लेट फाइन विलंब की अवधि पर निर्भर करता है। वहीं अगर करदाता 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR Filing करता है तो फिर उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निर्धारित तिथि तक इस काम को करने से चूकने वाले करदाता को अपना रिटर्न भरने तक प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज देना होता है।

ITR भरने का ऑनलाइन प्रोसेस…

  • ई-फाइलिंग पोर्टल https://eporhttps://eportal.incometax.gov.intal.incometax.gov.in पर जाएं
  • यूजर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें. ई-फाईल > आयकर रिटर्न > ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर
  • अब एसेसमेंट ईयर चुनें और ‘कंटीन्यू’ पर . नए पेज पर ITR फाइलिंग के लिए ऑनलाइन तरीका चुनें
  • अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से ITR फॉर्म चुनें और जरूरी डाक्यूमेंट्स पास रखें
  • स्क्रीन पर आपसे संबंधित कुछ सवाल आएंगे, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर दें
  • इसके बाद दस्तावेजों के अनुसार, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शंस में सावधानी से दर्ज करें
  • अगर टैक्स लायबिलिटी का मामला है तो दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का विवरण दिखेगा
  • लायबिलिटी बनती है, तो ‘अभी भुगतान करें’ और ‘बाद में भुगतान करें’ के विकल्प का चयन कर सकते हैं
  • अगर किसी भीतरह की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो ‘प्रिव्यू रिटर्न’ पर ते हुए आगे बढ़ें
  • अब ‘प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें’ डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर के ‘वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें’ चुनें
  • प्रिव्यू देखें और ‘रिटर्न जमा करें’ पेज पर, वेरिफाई पर . रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन जरूरी है
  • जब आप रिटर्न को E-Varify करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है
  • ट्रांजैक्शन ID और एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखेगा, जिससे आप ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं
  • पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर्ड है, उस पर भी आईटीआर भरे जाने का मैसेज मिलेगा

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