मोदी सरनेम मामले में गुजरात सरकार से माँगा जवाब, अगस्त में इस दिन होगी सुनवाई
मोदी सरनेम केस में अब 4 अगस्त को सुनवाई SC ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार को भेजा नोटिस राजनितिक गलियारों में चर्चा गर्म
गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था जिससे राहुल गांधी की सांसदी को कोई राहत नहीं मिली थी। उसके बाद राहुल गांधी की और से सुप्रीम कोर्ट में मामला लगाया गया। जिस पर बड़ा अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजकर जवाब माँगा है। साथ ही प्राप्त जानकारी अनुसार 4 अगस्त को सुको में राहुल गाँधी की याचिका पर सुनवाई होने की खबर आ रही है। कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए दस दिन का समय दिया है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने क्या कहा था :
हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत की अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
मामले में क्या है अपडेट :
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सात जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि कोर्ट ने दोषसिद्धि (दो साल की सजा) पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था।
राहुल ने अपनी दलील में क्या कहा है :
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से, बार-बार कमजोर करेगा और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। उनकी याचिका में कहा गया, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह दलील दी जाती है कि यदि विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा