दिल्ली मेट्रो में ब्रा और मिनी स्कर्ट पहनकर यात्रा करने वाली रिदम चन्ना इन दिनों चर्चा में है। रिदम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब शहर की रहने वाली हैं। रिदम का कहना है कि वह रुढ़िवादी परिवार से आती है। जहां उन्हें वो सब करने की आजादी नहीं है, जो करना चाहती हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि वे अपने मन की करेगी। रिदम इस तरीके से कई दिनों से ट्रैवल कर रही है। 19 वर्षीय रिदम चन्ना एक्टिंग स्कूल में एक कोर्स कर रही हैं। वह मॉडल बनना चाहती हैं।
रिदम चन्ना का इंस्टाग्राम अकाउंट अतरंगी कपड़ों की फोटोज से भरा पड़ा है। कपड़ों के कारण लोग रिदम की तुलना उर्फी जावेद से कर रहे है। वीडियो सामने आने के बाद उनके कपड़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आइए समझते हैं भारत में अश्लीलता से जुड़े क्या नियम और कानून है। क्या सार्वजनिक जगह पर मनमर्जी के कपड़े पहनना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है।
अश्लीलता के लिए क्या कानून है ?
– अश्लीलता फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 के तहत सजा का प्रावधान है।
– अगर कोई अभद्र सामग्री, किताब या आपत्तिनजनक वस्तु बेचे या सर्कुलेट करें। जिससे दूसरों को परेशानी हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
– दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। दोबारा ऐसा करने पर पांच साल की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।
आईपीसी की धारा 509
यदि कोई शख्स महिला की प्रतिष्ठा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है। तब उसके खिलाफ IPC की धारा 509 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है।
क्या कहता है आईटी एक्ट?
अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए कामुकता को बढ़ावा देने वाला कंटेट को पब्लिश या शेयर करता है। उसके खिलाफ आईटी एक्ट 67(A) के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इस मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं, दोबारा दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।
किस श्रेणी में आता है रिदम चन्ना का अपराध ?
अश्लीलता के मामले में पहले भी कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं, मॉडल मिलिंग सोमन ने भी समंदर किनारे नग्र होकर दौड़ते तस्वीरें शेयर थीं। सोमन के खिलाफ 1995 में न्यूड फोटोशूट के कारण मामला दर्ज हुआ था, जो 2009 में खत्म हो गया। उर्फी जावेद के खिलाफ भी शिकायत हो चुकी है। रिदम चन्ना के मामले में आपराधिक कानून और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।