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30 जून तक अगर ये जरुरी काम नहीं किया तो करना होगा इन दिक्क्तों का सामना
याद रखें कि अगर आप तय समय सीमा तक इन कामों को निपटा नहीं पाए तो बाद में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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जून का महीना जल्द ही खत्म होने को है। अगर इस महीने के बचे हुए इन चंद दिनों में पैन-आधार लिंक यानी जोड़ने का काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जायेगा, जिसकी वजह से वित्तीय और बैंकिंग मामलो में आपको भारी दिक्क्तों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरुरी है कि पैन और आधार को तीस जून के पहले ही लिंक करा लिया जाए।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के अनुसार पैन को आधार से लिंक नहीं किए जाने पर 1 जुलाई 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे ग्राहकों का पैन इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत रद्द हो जाएगा एवं 1 जुलाई 2023 के बाद निष्क्रिय पैनकार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान भी है।
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पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ तो…
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से कई काम अटक सकते हैं। जैसे वित्तीय लेन देन रूक सकता है, बैंक में खाता खुलवाने में दिक्कत होगी, रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो सकती है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाता है तो आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 50 हजार रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो भी पैन नंबर की जरूरत होती है और पैन एक्टिव नहीं होने की स्थिति में आप ऐसा भी नहीं कर पाएंगे।
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SMS से लिंक करें अपना पैन कार्ड :
दूसरा तरीका यह है कि आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।
लिंक कराया है तो ऐसे चेक करें :
अगर आपने आधार-पैन को लिंक करा दिया है तो उसका स्टेट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैंI सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएंI सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिएI
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इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगाI इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा कि यदि आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिएI
इस हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार का विवरण एंटर करना होगाI इसके बाद ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिएI इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहींI
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अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है जिन पर आप गौर करें तो बेहतर होगा:
बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य :
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से पहले कहा था कि वे 31 दिसंबर, 2023 तक अपने ग्राहकों से बैंक लॉकर अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवा लें। अब आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 30 जून तक अपने कम से कम 50 फीसदी ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट साइन करवा लें। वहीं बैंकों को 75 फीसदी लॉकर एग्रीमेंट 30 सितंबर तक सेटल करने को कहा गया है। ऐसे में सभी बैंक ग्राहकों से 30 जून तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कराने की अपील कर रहे हैं। इस बीच 30 सितंबर तक मौजूदा ग्राहकों में से 75 फीसदी को नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे।
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खास सावधि जमा योजना में निवेश का आखिरी मौका :
भारतीय स्टेट बैंक ने अमृत कलश नाम से एक खास सावधि जाम योजना स्कीम पेश की थी। इस खास योजना में निवेश की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। वैसे इस स्कीम में निवेश की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा, इंडियन बैंक ने अपनी 400 दिन की एक विशेष सावधि जमा योजना भी शुरू की थी, जिसमें निवेश की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। इस योजना में 7.25% ब्याज हासिल किया जा सकता हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% की ब्याज दर मिलती है जबकि सुपर सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज मिलेगा।
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अधिक पेंशन के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन :
रिटायरमेंट कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएस से ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जून, 2023 तय की है। अब तक ईपीएफओ को हाई पेंशन के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पात्र कर्मचारियों को सोमवार, 26 जून तक आवेदन करना है। इसकी समय सीमा पहले भी बढ़ाई जा चुकी है और समय सीमा के और आगे बढ़ने का इंतजार करने से बेहतर रहेगा कि जो योग्य पात्र अंशधारक हैं, वे जल्द से जल्द ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर दें।
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