केंद्र सरकार के इस फैसले से जो होगा वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ; भारतीय लोगो के पास सिर्फ तीन दिन बचे है . . .
- तीन दिन के अंदर पैन कार्ड को करा लें आधार से लिंक
- आधिकारिक अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है
- पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय
- सभी govt. नोडल सेंटर और e kyc सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है
सरकार की ओर से काफी वक्त से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लोगों को बोला जा रहा है .
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जागरूक लोगो ने तो समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है , परन्तु वही दूसरी और बहुत से लोग ऐसे भी है जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार से अब तक लिंक नहीं कराया है। सरकार ने व्यापक स्तर पर इस बात का प्रचार प्रसार कराया है परन्तु काफी लोग ऐसे भी है जिन्हे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है , ऐसे लोगो के लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
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उल्लेखनीय है कि अब पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ रही है . ऐसे में अगर इस सरकारी फैसले के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने की आधिकारिक अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है . इसके लिए अब केवल तीन ही दिन बाकी है .
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पैन कार्ड को करें लिंक आधार से
गौरतलब है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा . सभी को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए , नहीं तो निम्न बताई गई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा .
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पैन (Pan Card) को आधार (Adhaar) से लिंक न करने पर होंगी ये दिक्कतें
- पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय
- आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके ITR दाखिल नहीं कर सकते .
- आपके लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे .
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में आपकी लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी .
- टैक्स की ऊंची दर से कटौती की जाएगी .
- मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट का लाभ नहीं मिलेगा .
पैन-आधार लिंक
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (C.B.D.T.) के जरिए जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर एक व्यक्ति को आईटी (IT Law) अधिनियम के तहत सभी परिणामों का सामना करना पड़ता है . उन्हें तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है . इसलिए बेहतर होगा कि आखिरी तारीख यानी 31 मार्च 2023 के भीतर दोनों आईडी को लिंक करा लिया जाए .
पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय
आयकर विभाग के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहने पर अनलिंक्ड पैन (unlinked pan) स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा . जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है , उन्हें जल्द ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए क्योंकि अंतिम तारीख (31 march )पास है .
सभी के लिए जरूरी है कि 31 मार्च तक स्टेप्स (steps) को सही तरीके से खत्म कर लें और अपने पैन को आधार से सही से लिंक करा लें ताकि उनके महत्वपूर्ण कार्य सुचारु रूप से चलते रहे . सभी को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए .