हत्या का आरोपी बरी, थाना प्रभारी और आरक्षक पर कार्यवाई के लिए कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को निर्देश
जिला न्यायालय रीवा के दसवे अपर सत्र न्यायाधीश संगीता मदान की न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है, विद्वान न्यायाधीश ने हत्या ,दहेज प्रताड़ना के मामले में संतोषजनक साक्ष ना मिलने के चलते बरी कर दिया है। न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए उक्त मामले के साक्षी रहे आरक्षक और थाना प्रभारी को दोषी मानते हुए पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही का निर्देश भी दिया है, उक्त मामले की पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह कर रहे थे, सुनाए गए फैसले को लेकर अधिवक्ता राजीव सिंह ने बताया कि मुकदमे के साक्षी रहे आरक्षक अजीत बरेलिया जो प्रत्यक्षदर्शी थे और विवेचक मनगवां थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पटेल के खिलाफ कार्यवाही के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया गया है।
आपको बता दें कि राजकुमार शुक्ला उर्फ बेटू के खिलाफ हत्या का आरोप लगा था जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया, जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता राजीव सिंह शेरा ने क्या जानकारी दी है।