विधानसभा निर्वाचन 2023 के बेसलाइन सर्वे के संबंध में निर्देश
रीवा . मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुये नालेज, एटीट¬ूट एवं प्रैक्टिस बेसलाईन सर्वे कराने हेतु दिये गये हैं।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री ने बताया कि बेसलाइन सर्वे हेतु प्रत्येक जिले के एक विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है, जिनमें मतदान का प्रतिशत उस जिलें में विधानसभा 2018 निर्वाचन में सबसे कम था। साथ ही शेष अन्य 23 उन विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया, जिनमें पूरे प्रदेश में मतदान केन्द्र का प्रतिशत सबसे कम था, अर्थात 75 विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है।
मतदान केन्द्र का चयन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उन 20 मतदान केन्द्रों का चयन किया गया है जिनमें मतदान का प्रतिशत सबसे कम था। बेसलाईन सर्वे करने हेतु महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को नियुक्त किया जाएगा। प्रगणकों का चयन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों छात्राओं को नहीं भेजा जाए एवं शहरी क्षेत्रों में छात्राओं को नहीं भेजा जाए एवं शहरी क्षेत्रों में उनकी सहमति के आधार पर ही उन्हें क्षेत्र में भेजा जाए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सुपरवाइजर (पर्यवेक्षक) की नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। सुपरवाइजर के पद पर ईएलसी के नोडल अधिकारी, एनसीसी के प्रभारी, एनएसएस के प्रभारी अथवा निर्वाचन से सबंधित प्रभारी इनमें से किसी एक को नियुक्ति की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के नोडल अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन मास्टर ट्रेनर द्वारा 28 एवं 29 अप्रैल को चयनित छात्र, छात्राओं को प्रगणक संबंधी कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। नियुक्त प्रगणकों द्वारा 2 मई से 10 मई तक सर्वे का कार्य किया जाएगा। सर्वे से संबंधित समस्त दस्तावेज संबंधित प्राचार्य द्वारा दिनांक 11 मई तक संबंधित ईआरओ/आरओ/एसडीएम / तहसीलदार को जमा किया जाएगा। सर्वे कार्य पूर्ण होने पर आरओ/विधानसभा स्तर पर सर्वे फार्मस को एकत्र किया जाएगा।
प्राप्त फार्मेस के डाटा की एन्ट्री कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए गूगल शीट में डाटा एन्ट्री आपरेटर द्वारा की जाएगी। 21 मई तक एन्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया जावे। जिला स्तर पर संकलित कार्य साफ्ट कॉपी में कलेक्टर कार्यालय में 22 मई तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।