श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर सारस्वत के ऊपर जुर्माना
रीवा से है जहां डॉक्टर सारस्वत के खिलाफ कोर्ट ने रु 20000 का जुर्माना ठोका है। जुर्माना गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप चलते लगाए गए हैं।
आपको बता दें कि मलाईदार पदों को प्राप्त करने के लिए चिकित्सक से लेकर हर अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, इसके लिए चाहे जो भी हथकंडा अपनाना पड़े।
यही हाल श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का हो रखा है। पद पाने के लिए डॉक्टर सारस्वत ने पहले राजनैतिक एड़ी चोटी का जोर लगाया परन्तु जब उन्हें हटा दिया गया, तो वो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और डीन मनोज इंदुलकर के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। जहां झूठी जानकारी देने पर कोर्ट ने 20000 रुपयों का जुर्माना ठोका है।
बताया जाता है कि विधान सभा अध्यक्ष और डॉ इंदुलकर के खिलाफ कोर्ट ने रिट पिटीशन लगाया था, जिस पर कोर्ट ने उल्टा डॉ सारस्वत के खिलाफ ही 20 हजार रूपये का जुरमाना लगाया है। साथ ही कहा है कि डॉ सारसवत द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर रिट दायर की गयी थी।