रीवा: नशीली सिरप तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख रु. जुर्माना
- कोर्ट का फैसला : एक लाख रुपए का जुर्माना
- नशीली सिरप के तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
रीवा. नशीली सिरप के तस्कर को कोर्ट ने दोषी मान सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में हुआ ।
12 सितंबर 2015 को चोरहटा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अमवां गांव निवासी कुलदीप कुशवाहा अपने वाहन से दुआरी गांव निवासी मनोज शुक्ला को नशीली सिरप सप्लाई करने जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर चार पहिया वाहन को पकड़ लिया उसमें दो आरोपी सवार थे। आरोपी कुलदीप पिता मुंशी कुशवाहा निवासी अमवां व मनोज शुक्ला पिता रामनरेश शुक्ला निवासी दुआरी थाना चोरहटा को हिरासत में लेकर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो 98 शीशी नशीली सिरप मिली।
आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस ने साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण करवाया। जांच पूरी होने के बाद चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश केशव सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। शासन की ओर से लोक अभियोजक शशि तिवारी ने पैरवी करते हुए आरोपियों कड़ी सजा देने की मांग की।
न्यायालय ने आरोपी मनोज शुक्ला को दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। विचारण के दौरान दूसरा आरोपी कुलदीप कुशवाहा फरार हो गया था, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।