राहुल गांधी को लगा झटका, पढ़िए उच्च न्यायालय ने क्या कहा?
अहमदाबाद: आग गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी और उनकी सांसदी नहीं लौटेगी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सज़ा सुनाई थी। बाद में सज़ा पर रोक लगाने की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया था। इस फ़ैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। सूरत की कोर्ट के इसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ राहुल गांधी ने गुजरात हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी।