
म.प्र. में अब कुत्ते,गाय,बिल्ली,बैल को पालने के देने होंगे पैसे
कराना होगा रजिस्ट्रेशन
पालतू जानवरों के आवारा घूमने पर दंड राशि का भी प्रावधान
मप्र में एक नया नियम आया है जिसके तहत अब यदि आपको मवेशी पालने है तो अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ धन निकालना पड़ेगा और अदायगी करनी पड़ेगी मप्र शासन को क्युकी अब मवेशी पालने पर भी शुल्क का प्रावधान है .
शासन द्वारा जो शुल्क निर्धारित किये गए वो कुछ इस प्रकार से है …
रजिस्ट्रेशन शुल्क
श्वान : 150 /- , मवेशी/बैल : 200 /- , अन्य पशु : 50 /- ;
आवारा पशुओ के लिए शास्ति (दंड) एवं कांजी हाउस में निरोध के लिए शुल्क …
श्वान :100 /- मवेशी/बैल : 200 /- , अन्य पशु : 100 /- ;
[ कांजी हाउस में निरोध का शुल्क {प्रतिदिन} ] ….
श्वान : 50 /- मवेशी/बैल : 150 /- अन्य पशु : 100 /- ]
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यह नया नियम मध्यप्रदेश नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023 के तहत लागू हुआ है। अब मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए वे नगर निगम और नगर पालिका , परिषद से संपर्क कर सकते हैं. इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है.
बहरहाल शासन द्वारा निर्धारित इस नए नियम से लोगो के बीच तरह तरह की बाते देखने में आ रही है , कुछ के लिए ये कौतुहल का विषय है ,तो कुछ के लिए मनोरंजन चुटकुले कहने का विषय बन गया है , कुछ लोगो को यह नियम सही तो वही दुसरो को एकदम तर्कहीन लग रहा है , कुछ तो यहाँ तक कह रहे है की इस सरकार से यह उम्मीद नहीं थी की गाय पालने पर भी शुल्क देना होगा .
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बहरहाल लोग कुछ भी कहे , शासन ने इस नियम बाबत आदेशित कर दिया है और यह नियम प्रभावशील हो गया है .अब मवेशी पालको को यह नियम मानना पड़ेगा अन्यथा जुर्माने का भी प्रावधान है .