
म.प्र. : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए जरुरी पात्रता . . .
उल्लेखनीय है कि मप्र सरकार ‘लाड़ली बहना योजना’ की शुरुआत करने जा रही है , यह मप्र शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत प्रदेश की पात्र महिलाओ को एक हजार रूपए मासिक यानी बारह हजार रुपये सालना दिए जाएंगे ।
गौरतलब है कि अभी इस योजना के लिए सर्वे किया जा रहा है एवम आगामी 5 मार्च से इसकी पात्रता सूची में जुड़ने के लिऐ आवेदन दिया जा सकेगा,तो आइए इस लेख के माध्यम से जानते है कि आखिर इस योजना में पात्रता हेतु क्या शर्ते हैं।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए निम्नलिखित योग्यता का होना आवश्यक है …
महिला का विवाहित होना अनिवार्य है। परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं भी योजना के दायरे में।
महिला की आयु सीमा- दिनांक 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 30 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए।
महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से कम होनी चाहिए।
महिला के परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
महिला के परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम, मंडल, स्थाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, पेंशनर इत्यादि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक के परिवार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा।
पंच और उपसरपंच को छोड़कर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिवार की महिला को लाभ नहीं मिलेगा।
शासकीय संस्थाओं में मनोनीत किसी भी प्रकार के सदस्य के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिस संयुक्त परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिस परिवार के पास ट्रैक्टर या कोई भी चार पहिया वाहन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना में ₹1000 महीना का लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।