मऊगंज: राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 23 साल पुराने मामले का हुआ निपटारा
- मऊगंज न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- 23 साल पुराने मामले का हुआ निपटारा
- क्लेम, बिजली विभाग, मारपीट के मामले लिए गए थे
- कुल 150 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर हुआ निपटारा
मऊगंज/रीवा: न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 23 साल पुराने मामले का निपटारा किया गया।
उपरोक्त 23 साल से चले रहे प्रकरण में सदाशिव और राजेश्वर पटेल के साथ हुई मारपीट के मामले में 08/02/2000 में धारा 323 के तहत मामले का माननीय न्यायालय में फैसला हुआ। जिसमें 01-01 साल की सजा व 01-01 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जिसकी माननीय उच्च न्यायालय में सन् 2006 से 17 वर्षों से अपील लंबित थी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपर सत्र न्यायालय को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। जिसमे प्रथम अपर सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायधीश आदेश कुमार जैन के द्वारा दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की पहल व प्रयासों से आज लोक अदालत में बड़ी सफलता मिली और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामले का निराकरण किया गया।
वहीं बिजली विभाग के तहसील स्तर पर करीब 600 लंबित मामलों में करीब 70 मामले पक्षकारों के द्वारा बिजली विभाग की राशि जमा करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे जबकि क्लेम और मारपीट से संबंधित करीब 80 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत आदेश कुमार जैन (प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश) मऊगंज के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।