शादी में फोटोग्राफी करने आए युवक ने किया दुष्कर्म….न्यायालय ने सुनाई सजा !
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक साल पहले फरवरी में शादी समारोह में फोटोग्राफी करने आए युवक ने नाबालिग अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पन्ना विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी की अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। दोषी फोटोग्राफर को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि 16 फरवरी 2022 को एक नाबालिग अबोध बालिका अपनी नानी के साथ शादी समारोह में गई थी। यहां शादी में फोटोग्राफी करने आए युवक ने रात 12 बजे घर के पीछे बनी वन चौकी के पीछे ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जब घर में बालिका नहीं दिखी, तो उसकी तलाश की गई ।
शादी में उपस्थित एक अन्य महिला ने बताया कि एक लड़का उसे कंधे पर चिपकाएं वन चौकी की तरफ ले गया था। नाबालिग की तलाश करते लोग वन चौकी के पीछे पहुंचे। देखा कि शादी में फोटोग्राफी करने आया युवक के पास पीड़िता खून से लथपथ थी। शरीर और चेहरे पर कई जगह चोट थी।
इसके बाद परिजनों ने पीड़िता को 100 डायल की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल काॅलेज रीवा रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर महिला थाना पन्ना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में प्रकरण चल रहा था।
आखिरकार विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी सुरेंद्र अहिरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 2000, 3000, 1000, 5000,10000 और 10000 रुपए के अर्थदण्ड लगाया I