ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे होगा: कोर्ट, मुस्लिम पक्ष की दलील ख़ारिज
उप्र: गौरतलब है कि ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एएसआई सर्वे के दौरान परिसर में नमाज पहले की तरह होती रहेगी।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वे के काम में तीन से पांच महीने का समय लगेगा।
कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष ने दी थी यह दलील :
हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा विस्तारपूर्वक जिला न्यायालय के समक्ष हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और कई केस को रखते हुए जनपद न्यायाधीश से निवेदन किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना अपरिहार्य है। हिन्दूओं में तनावपूर्ण माहौल व्याप्त है। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर उपजे हुए तनाव का सौहार्दपूर्ण समाधान हो जाए और ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तथ्य सबके सामने आ सके।
उक्त फैसले पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि कोर्ट ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि ASI सर्वे को मंजूरी मिलना केस में टर्निंग पॉइंट साबित होगा।
वही इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि वो अदालत के इस आदेश से निराश हैं और संवैधानिक अधिकार के तहत जिला कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।