गौण खनिज की शत-प्रतिशत रायल्टी 25 मार्च तक जमा करें – कलेक्टर
रीवा . जिले में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय मद से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।
इन कार्यों में उपयोग किए जाने वाले रेत तथा अन्य गौण खनिजों की रायल्टी की राशि काटकर निर्माण एजेंसी को भुगतान किया जाता है।
कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा है कि निर्माण कार्यों से जुड़े सभी अधिकारियों को गौण खनिज की रायल्टी की शत-प्रतिशत राशि 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराएं। रायल्टी की राशि खनिज राजस्व मद शीर्ष 0853-00-102-0278 में चालान के माध्यम से अथवा साइबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराएं। इसका प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, पीएचई, ऊर्जा विभाग, सेतु निर्माण निगम, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, नगर निगम तथा अन्य नगरीय निकाय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन, हाउसिंग बोर्ड तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को गौण खनिज की रायल्टी जमा कराने के निर्देश दिए हैं।