
आधार-पैन लिंकिंग पर सरकार की तरफ से आया नया अपडेट, पढ़िए खबर में मिल रही राहत या…
आधार पैन लिंकिंग में मिली राहत परन्तु इन्हे होगा फायदा, पढ़िए खबर में …
उल्लेखनीय है कि पैन आधार लिंकिंग के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन्स थी कि 30 जून तक लिंकिंग करा लेना अनिवार्य है अन्यथा पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता तो बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय मामलो में बड़ी दिक्क़ते होने वाली थी। परन्तु अब सरकार ने इस पर राहत देने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंंक करने की डेडलाइन बीत चुकी है। जिन लोगों ने 30 जून, 2023 तक यह काम पूरा नहीं किया है, अब उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हालांकि, इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि कुछ लोगों को पैन-आधार लिंक न होने के बाद भी राहत मिल सकती है।
ऐसे करदाता जिन्होंने 30 जून की डेडलाइन से पहले अपना आधार-पैन लिंक कराने का शुल्क जमा कर दिया है। उनके पैन को इनऑपरेटिव होने से बचा लिया जाएगा और इस मामले में राहत दी जाएगी।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी :
आयकर विभाग ने ट्वीट कर अपनी जानकारी में कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन होल्डर्स को पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस की पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘e-pay tax’ टैब में चालान पेमेंट का स्टेटस चेक किया जा सकता है। अगर पेमेंट सफल रहा है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
आगे ट्वीट में कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्डहोल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून, 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है। उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी।
ये हैं नियम :
आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने का कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। आखिरी तिथि 30 जून की थी। अंतिम दिनाँक के बाद यदि कोई लिंक करना चाहता है तो आयकर डिपार्टमेंट को जुर्माना भुगतान के बाद, दोनों को लिंक किया जा सकता है।